होम किचन व्यवसाय: पराठा और कचौरी के लिए पूरी मार्गदर्शिका
1. व्यवसाय शुरू करने के लिए क्या करें?
घर से पराठा और कचौरी का व्यवसाय शुरू करने से पहले निम्न बातें करें:
- मूल्यांकन करें: स्थानीय मांग, प्रतिस्पर्धा, और मूल्य निर्धारण।
- कार्यक्षमता योजना बनाएँ: मेन्यू, सामग्री, उपकरण, पैकेजिंग, कीमत, और डिलीवरी।
- स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करें।
- FSSAI रजिस्ट्रेशन और अन्य आवश्यक कानूनी कागजात प्राप्त करें।
- Zomato, Swiggy जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्मों पर रजिस्टर करें।
2. Zomato और Swiggy पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
नीचे हिंदी में स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया है:
- FSSAI लाइसेंस प्राप्त करें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करें (PAN, बैंक अकाउंट, FSSAI, पहचान प्रमाण आदि)।
- Zomato या Swiggy की वेबसाइट पर जाकर बिजनेस रजिस्ट्रेशन करें।
- अपने किचन की फोटो और पूरा मेन्यू अपलोड करें।
- प्लेटफॉर्म द्वारा वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी करें।
- अप्रूवल मिलने के बाद, अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचना शुरू करें।
3. FSSAI लाइसेंस कैसे और कितने समय में मिलता है?
FSSAI लाइसेंस पाने की प्रक्रिया और समय:
- ऑनलाइन आवेदन करें FoSCoS पोर्टल पर।
- आवश्यक विवरण और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- फीस का भुगतान करें (₹100 से ₹7500 तक व्यवसाय के आधार पर)।
- अवलोकन और सत्यापन के बाद 7-45 दिन में लाइसेंस प्राप्त होगा।
4. FSSAI रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज़
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पहचान प्रमाण (आधार, पैन, वोटर आईडी आदि)
- व्यवसाय का पता प्रमाण (किरायानामा, बिजली बिल)
- व्यवसाय का विवरण
- फूड सेफ्टी प्लान या प्रमाणपत्र
- किचन या प्रोडक्शन यूनिट का प्लान
- उपकरणों की सूची
- विक्री उत्पादों की सूची
- पानी की शुद्धता रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो)
- स्थानीय अनुमति पत्र (NOC)
- बैंक खाता विवरण
5. होम किचन बिजनेस प्लान
पत्नी के साथ मिलकर होम किचन बिजनेस शुरू करने के लिए:
- बाजार अध्ययन: मांग और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण।
- मेन्यू निर्धारण: 5-6 पराठे वेरिएंट और 2-3 कचौरी।
- सामग्री आपूर्ति और लागत प्रबंधन।
- कार्यक्षेत्र में काम बांटना (खाना बनाने, मार्केटिंग, डिलीवरी)।
- स्थानीय नियमों के अनुसार FSSAI और अन्य लाइसेंस लेना।
- मूल्य निर्धारण, वित्तीय प्रबंधन, और प्रचार-प्रसार।
- गुणवत्ता, समय पर डिलीवरी, और ग्राहक सेवा पर ध्यान।
- भविष्य में मेन्यू विस्तार और बड़े पैमाने पर वितरण योजना।
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